
धारा 144 तीस दिन और बढ़ने से क्रिसमिस व न्यू ईयर पार्टी पुलिस की निगाहबानी और उनकी अनुमति से कोविड प्रोटोकाल का पालन…
लखनऊ
धारा 144 तीस दिन और बढ़ने से क्रिसमिस व न्यू ईयर पार्टी पुलिस की निगाहबानी और उनकी अनुमति से कोविड प्रोटोकाल का पालन करवाएगी लखनऊ में धारा 144 पांच जनवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा लागू होने से क्रिसमस व न्यू ईयर की पार्टी पुलिस की निगहबानी और उनकी अनुमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनेगी। विधान भवन व उसके आसपास के एक किलोमीटर दायरे में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इस दायरे में इक्का, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने व अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
– कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति न एक जगह इकट्ठा होंगे न जुलूस निकालेंगे।- कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक झंडे, बैनर-पोस्टर नहीं लगाएगा।
– खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।- बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी।- सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।- शादी व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोग रहेंगे। कोविड हेल्प डेस्क जरूरी।
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