निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने पर बालपुर जाट का कोटा निलंबित
डीएम की कोटेदारों को कड़ी चेतावनी, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने पर होगी कठोरतम कार्यवाही
जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को विगत 12 दिसंबर से लेकर आगामी 20 दिसंबर तक चलने वाले निःशुल्क दाल/साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल तथा खाद्यान्न का पारदर्शी एवं शत-प्रतिशत निःशुल्क वितरण कराये जाने के सख्त निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी श्री शाही ने बताया कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बालपुर जाट, विकास खण्ड झंझरी द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि ग्राम पंचायत के उचित दर विक्रेता श्री राम शिरोमणि द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता बरती जा रही है तथा उपभोक्ताओं से खाद्यान्न वितरण के समय धनराशि ली जा रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर उपरोक्त उचित दर विक्रेता के वितरण के सम्बन्ध में वीडियो भी वायरल हुआ, जिसकी जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, खाद्य क्षेत्र प्रथम व पूर्ति निरीक्षक झंझरी से करायी गयी। जांचोपरांत पायी गयी अनियमितता के क्रम में उचित दर दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
उन्होंने जनपद के सभी कोटेदारों को आगाह किया है कि जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दुकान से सम्बद्ध कार्डधारकों को शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में खाद्यान्न के साथ-साथ 01 कि0ग्रा0 साबुत चना, 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक एवं 01 ली0 रिफाइंड सोयाबीन आयल निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करेगें। यदि किसी उचित द विक्रेताओं के विरुद्ध वितरण में अनियमितता की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ दुकान निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उन्होंने जनपद के समस्त लाभार्थियों से अपील की हैै कि वे माह दिसम्बर 2021 के प्रथम वितरण चक्र दिनांक 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच अपने उचित दर दुकान से खाद्यान्न के साथ-साथ 01 कि0ग्रा0 साबुत चना, 01 कि0ग्रा0 आयोडाइज्ड नमक एवं 01 ली0 रिफाइंड सोयाबीन आयल निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। यदि खाद्यान्न के साथ-साथ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो जिला पूर्ति अधिकारी गोण्डा के कार्यालय के दूरभाष संख्या- 05262-230352 के साथ-साथ तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
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