
मोहम्मद ज़ुबैर और नूपुर शर्मा पर FIR में एक सी धाराएँ, लेकिन कार्रवाई अलग क्यों?
फ़ैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को सोमवार देर रात दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया.
उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153 A ओर 295 के तहत गिरफ़्तार किया गया है.
दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के बाद मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था.
उस ट्विटर हैंडल ने मोहम्मद ज़ुबैर के एक ट्वीट पर लिखा था कि एक ख़ास धर्म के अपमान के इरादे से उन्होंने तस्वीर पोस्ट की थी. उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए.
ग़ौरतलब है कि जून में एक इसी से मिलती जुलती एक एफ़आईआर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ भी हुई थी, जब उन्होंने पैग़ंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस एफ़आईआर में भी आईपीसी की धाराओं 153 A, 295, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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