
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को आरोपों से अवमुक्त (डिस्चार्ज) करने की मांग वाली अर्जी सीजेएम कोर्ट में बुधवार को दी गई है। इस दौरान खेड़ा कोर्ट में मौजूद रहे। उन पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। सीजेएम ने अभियोजन को आपत्ति दाखिल करके अपना पक्ष पेश करने और मामले की सुनवाई लिए 20 अक्तूबर की तारीख तय की है।
पवन खेड़ा की ओर से अर्जी दाखिल करने वाले वकील सुधांशु त्रिपाठी और प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि विवेचना में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गौरतलब है कि भाजपा के महानगर के तत्कालीन अध्यक्ष और एमएलसी मुकेश शर्मा ने 20 फरवरी को मामले की एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि दिल्ली में पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पिता दामोदर दास के नाम की जगह गौतम दास कहकर उनको अपमानित किया। उनके पिता को गौतम अदाणी से जोड़कर उपहास भी किया। इससे देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आठ अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की थी।
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