
जन सामान्य को समय से सूचनाएँ उपलब्ध कराये : सूचना आयुक्त
बाँदा
जन सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनसामान्य को समय से सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जन सूचना मांगने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए।
मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0 श्री अजय कुमार उप्रेती ने उपरोक्त विचार बांदा प्रेस क्लब बांदा द्वारा सर्किट हाउस सभागार में सम्पन्न पत्रकारों की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि जन सूचना मांगते समय उसमें स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए जिससे जन सूचना अधिकारी को सूचना देने में कठिनाई न हो। श्री उप्रेती ने कहा कि जन सूचना बहुत अधिक विस्तृत नही मांगी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी सूचनायें जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराने न केवल कठिनाई होती है अपितु उससे उनके कार्यालय का कार्य भी प्रभावित हो सकता है।
सूचना आयुक्त श्री उप्रेती ने कहा कि जनसामान्य को जन सूचना अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए चित्रकूटधाम मण्डल के सभी जनपदों में कार्यशालायें आयोजित करायी जायेंगी। उन्होंने बताया कि मुझे चित्रकूटधाम मण्डल का कार्य प्राप्त करने से पूर्व सूचना अधिकार सम्बन्धी 932 अपीलें विचाराधीन थी जिसमें से विगत दो माह में 165 सूचना अधिकार सम्बन्धी वाद निस्तारित किये जा चुके हैं। श्री उप्रेती ने बताया कि मण्डल के 76 जन सूचना अधिकारियों पर दण्ड लगाया गया है जिसमें बांदा के 36, महोबा के 05, चित्रकूट के 17, हमीरपुर केे 16 जन सूचना अधिकारी सम्मिलित हैं।
सूचना आयुक्त श्री उप्रेती ने कहा कि जन सूचनायें व्यक्तिगत हित के लिए अथवा जन सूचना अधिकारी को परेशान करने के लिए न मांगी जायें अपितु जनहित को ध्यान में रखते हुए ही सूचनायें मांगी जायें। उन्होंने यह भी बताया कि तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचनायें समान्यतया नही प्रदान की जाती हैं।
सूचना आयुक्त श्री उपे्रती ने निर्देश दिये कि मण्डल के सभी कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी का नाम व फोन नम्बर सूचना पट्ट पर अवश्य लिखवायें जायें जिससे जन सूचना प्राप्त करने में जनसामान्य को कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध न कराने पर रू0 25000/- का दण्ड लगाया जाता है किन्तु दण्ड लगाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचनायें उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास किये गये हैं या नही।
मुख्य सूचना आयुक्त श्री उप्रेती ने कहा कि पत्रकार समाचार लिखते समय दोंनो पक्षों का वर्जन अवश्य लिखें तथा समाचार में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक तथ्य देने का प्रयास करें। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि यदि आपकी रूचि समाजसेवा के कार्यों में है तभी आप पत्रकारिता को अपनायें तथा समाचार में अपने विचारों को स्थान न दें।
मुख्य सूचना आयुक्त ने चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद बांदा, महोबा तथा हमीरपुर के पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।
नगर मजिस्टेªट श्री केशव नाथ गुप्त ने कार्याशाला को सम्बोेधित करते हुए कहा कि अब सभी आवश्यक सेवायें जनहित गारन्टी कानून के अन्तर्गत आ गयी हैं इसलिए सभी प्रमाण पत्र इत्यादि समय से जारी होते हैं।
कार्यक्रम कें प्रारम्भ में बांदा प्रेेस क्लब के अध्यक्ष श्री दिनेश निगम ने सूचना आयुक्त का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने सूचना आयुक्त कार्यशाला के लिए समय प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री दिनेश निगम ने सूचना आयुक्त को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।
कार्यशाला में उप निदेशक सूचना श्री भूपेन्द्र सिंह यादव, तहसीलदार सदर श्री पुष्पक तथा बडी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नजरे आलम ने किया।
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