
विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
गोंडा
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश डाॅ0 दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देष के अनुपालन में आज दिनांक-10.12.2021 को श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विश्व मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तथा श्री रविन्द्र कुमार प्राचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा की उपस्थिति में किया गया। इसके अतिरिक्त तहसील सदर गोण्डा में भी विश्व मानवाधिकार दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोण्डा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है। इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नही कर सकते हैं। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ हमको पूर्णरूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभाओं तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित होती है। मानव अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। मानवाधिकार, मानव की गरिमा बनाये रखने के लिए आवष्यक है। मानवाधिकार, मानव व्यवहार से सम्बन्धित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है जो स्थानीय तथा अन्र्तराष्ट्रीय कानूनों द्वारा नियमित रूप से रक्षित होते हैं। मानवाधिकार प्रायः ऐसे आधार भूत अधिकार हैं जिसमें मानव के आयु, मूल निवास स्थान, भाषा, धर्म आदि का इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नही होता है। ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं तथा सबके लिए समान हैं। किसी भी मानव की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारन्टी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा देती है।
इस साक्षरता षिविर में सचिव द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 11 दिसंबर 2021 में दीवानी लघु दाण्डिक वाद, फौजदारी, राजस्व चकबन्दी, बिजली चोरी, 125 गुजारा भत्ता, बैंक वाद, वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु जानकारी प्रदान की गयी।
इस अवसर पर श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, गोण्डा के शिक्षक गण डा0 रेखा शर्मा, ड0 शैलेष कुमार, छात्र/छात्राऐं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, पराविधिक स्वयं सेवक संजय कुमार दूबे, प्रभूनाथ आदि अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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