
गोंडा।
दहेज के लिए जलाकर पत्नी की हत्या व उत्पीड़न के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय ने बताया कि विशाल तिवारी ने धानेपुर थाने में तहरीर देकर कहा कि उसने अपनी बहन रुचि तिवारी का विवाह पांच साल पहले नंद कुमार उर्फ नंद किशोर मिश्रा निवासी ग्राम सरजूपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर से किया था। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले व पति दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे थे।
बताया कि 31 मई 2019 को वह अपनी बहन के घर आया तो पता चला कि पति नंद कुमार उर्फ नंद किशोर मिश्रा, ससुर शांति प्रसाद व सास शिव कुमारी ने उसकी बहन को जान से मारने की नीयत से जला दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी पति नंद कुमार उर्फ नंद किशोर मिश्रा केे खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त नंद कुमार उर्फ नंद किशोर मिश्रा के विरुद्ध अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने अभियुक्त नंद कुमार उर्फ नंद किशोर मिश्रा को दहेज के लिए पत्नी की हत्या व उत्पीड़न के अपराध में आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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