
प्रयागराज विकास प्राधिकरण में भूखण्ड आवंटन के ब्याज दर की गणना में अनियमितता तथा पत्रावली में छेड़छाड़ करने पर मण्डलायुक्त द्वारा सहायक लेखाकार के विरुद्ध उपाध्यक्ष को जांच के आदेश।
प्रयागराज
प्रया0वि0प्रा0 के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत किए जा रहे पत्रावली परीक्षण में मण्डलायुक्त द्वारा अनियमितताएं पायी गयी। इस प्रकरण में पूर्व में एकांकी कुंज आवास योजना, प्रयागराज के अन्तर्गत एक व्यक्ति को भूखण्ड आवंटित किया गया था, जिसकी रजिस्ट्री आवंटन के समय नहीं करायी गयी थी। कई वर्षों के उपरान्त आवंटी द्वारा जब भूखण्ड की रजिस्ट्री हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उस पर ब्याज दर की गणना करते हुए आगणन तैयार किया गया।
परन्तु प्राधिकरण द्वारा निर्गत आवंटन पत्र में ब्याज की गणना का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आवंटन पत्र में ब्याज दर का कोई उल्लेख न होने पर भी पत्रावली में 18 प्रतिशत की ब्याज दर से आगणन तैयार किया गया। प्रथम दृष्टया यह कार्य पत्रावली से छेडछाड करते हुए कूटरचित परिलक्षित होता है क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखण्डों/भवनों के नियमावली के नियम-21 के अनुसार आवंटन पत्र में अंकित ब्याज दर के अनुसार आगणन तैयार किए जाने का प्राविधान है। आवंटन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 90 दिन के अन्दर भुगतानित हो जाना चाहिए।
अतः ब्याज दर की गणना मनमानी तरीके से किए जाने, पत्रावली में छेडछाड करने तथा अन्य अनियमितताएं परिलक्षित होने के दृश्टिगत प्रयागराज विकास प्राधिकरण के संबंधित सहायक लेखाकार आषीश निगम एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मण्डलायुक्त द्वारा जांच के निर्देश उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं। साथ ही साथ एकाउन्ट सेक्शन में हो रही अनियमितताओं की भी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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