
सार्वभौम पीडीएस सिस्टम,
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जिले के 4 लाख 72 हजार 110 परिवारों को छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम का मिल रहा लाभ,
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शासकीय उचित मूल्य की 693 दुकानें संचालित,
जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस सिस्टम लागू होने के बाद न सिर्फ राशन कार्ड धारकों की पात्रता में वृद्धि हुई है, बल्कि पीडीएस को यूनिवर्सल बनाते हुए सभी परिवारों को इसके दायरे में ले लिया गया है। कोरोना-संकट के दौरान भी राज्य सरकार ने पीडीएस के माध्यम से गरीब एवं जरूरत मंद परिवारों के लिए निःशुल्क चांवल की व्यवस्था कर उन्हें राहत पहुंचाई है। महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2019 से राज्य में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले के कुल 4 लाख 72 हजार 110 परिवारों को छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल रहा है। खाद्यान आपूर्ति के लिए कुल 693 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में अन्त्योदय कार्डधारी 83,755, निराश्रित 4,167, अन्नपूर्णा 259, प्राथमिकता कार्ड 3 लाख 26 हजार 703, निःशक्तजन कार्ड 1,074 और एपीएल कार्डधारी 56 हजार 152 परिवारो को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डों धारकों की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है। वर्तमान में प्राथमिकता राशनकार्डों में 01 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 02 सदस्य वाले परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रति माह चांवल 1 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित किया जा रहा है। जिले में कुल 3 लाख 67 हजार 703 परिवारों के लिए प्राथमिकता राशन कार्ड बनाए गए हैं।
सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता) को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सामान्य राशन कार्यों में खाद्यान्न की पात्रता, 01 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 02 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 03 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रुपए किलो प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जांजगीर-चांपा जिले में एपीएल कार्डधारी 56 हजार 152 परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है।
कोरोना-संकट के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस वर्ष माह मई एवं जून का चावल का निःशुल्क वितरित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के तहत गरीब परिवारों को अब जुलाई से नवम्बर माह तक का चावल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड एवं निराश्रित तथा निशक्तजन को जारी राशन-कार्डों धारकों को लाभ मिलेगा।
जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अन्त्योदय राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 1 रुपया प्रतिकिलो के मान से 35 किलो चांवल की पात्रता होती है। निराश्रित एकल श्रेणी के कार्डधारियों को प्रतिमाह 10 किलो चांवल की निःशुल्क पात्रता होती है। अन्नपूर्णा कार्डधारियों को प्रतिमाह 25 किलो चांवल 25 रुपया में और 10 किलो निःशुल्क चांवल की पात्रता है।
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