नई नजूल नीति-2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शहर के क्लब लॉज निपाल 38 और गोरखपुर क्लब के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। लॉज निपाल 38 की लीज 2019 में खत्म हो चुकी है। शासन स्तर पर नवीनीकरण की फाइल अटकी पड़ी है, जबकि गोरखपुर क्लब की लीज मार्च 25 में खत्म हो रही है। अब इन क्लबों के जिम्मेदार विधिक विमर्श ले रहे हैं।
चार दिन पहले योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में नजूल भूमि के संबंध में अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत अब सरकार निजी व्यक्तियों या संस्था को नजूल भूमि का स्वामित्व नहीं मिलेगा। पट्टा अवधि खत्म होते ही सरकार पट्टेदार को बेदखल कर नजूल भूमि वापस ले लेगी। सिर्फ सरकारी विभागों को सार्वजनिक उपयोग के लिए नजूल भूमि दी जाएगी।
इस निर्णय के आने के बाद शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस, गोलघर, रेलवे स्टेशन स्थित बहुत सारे होटल-रेस्टोरेंट और व्यावसायिक कांप्लेक्स पर खतरा मंडराने लगा है। ये सभी नजूल की जमीन पर बने हुए हैं।
इसी बीच शहर के दोनों महत्वपूर्ण क्लबों के वजूद पर प्रभाव पड़ सकता है।
कलेक्ट्रेट परिसर में दर्ज रेवेन्यू रिकाॅर्ड के अनुसार, निपाल लॉज की लीज 6 फरवरी 1941 को लॉज निपाल 38 के नाम से तत्कालीन डीएम ने किया था। अधिसूचित क्षेत्र का पट्टा 1903 में शुरू हुआ था। उस समय सरकारी जमीनों को पट्टे पर देने के लिए डीएम की ओर से अधिसूचित क्षेत्र कर अधिकृत की जाती थी। तब, लॉज 30 की जगह निपाल लॉज 2018 के नाम से इसकी लीज डीड बनी थी।
30 वर्ष के अंतराल पर लीज की समयावधि बढ़ाई जानी थी। ऐसे में 58 वर्ष पूरा होने पर 1999 में फिर से तीस वर्ष के लिए निपॉल लॉज की लीज डीड बढ़ाए जाने का आवेदन तत्कालीन पदाधिकारियों ने डीएम( कलेक्टर) से किया था, लेकिन इस बार लीज की डीड पहले 20 वर्ष फिर 10 वर्ष तक बढ़ाए जाने की शर्त रख दी गई।
इसी शर्त के अनुसार, 2019 में तत्कालीन लीज का 20 वर्ष पूरा हो गया। लॉज निपाल क्लब के तत्कालीन पदाधिकारियों ने तत्कालीन डीएम के विजयेंद्र पांडियन के पास आवेदन कर समय बढ़ाने का आवेदन किया। इस आवेदन को डीएम ने शासन में भेज दिया था और तभी से निपॉल लॉज लीज के संशोधन होने और अवधि बढ़ाए जाने की उम्मीद के साथ संचालित हो रहा है।
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