
अंबेडकरनगर। भारतीय न्याय संहिता का पहला मुकदमा जिले के भीटी थाने में लिखा गया। सड़क दुर्घटना में महिला की मौत को लेकर अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज हुआ। आलापुर में आम तोड़ने को लेकर विवाद में मारपीट के साथ ही भीटी थाने में मारपीट के मुकदमे नए कानून के तहत दर्ज किए गए। कानून के तहत कई अपराध में नई धाराएं लागू होने से थानों में पुलिसकर्मी केस दर्ज करने में सजगता बरतते नजर आए तो अधिवक्ताओं के बीच कानून में बदलाव को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई ।
आलापुर थाने में दोपहर दो बजे थाना क्षेत्र के मसेना मिर्जापुर में मारपीट का केस दर्ज किया गया। वादी बुधिराम ने बताया कि सोमवार सुबह छह बजे बाग से आम तोड़ने को लेकर गांव निवासी रामबहादुर, उनके पुत्र दुर्गेश व पत्नी शीला देवी ने उन्हें मारा पीटा। साथ लाए कुत्ते को ललकारकर कटवा दिया। पुलिस ने इस पर चार अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया।
इस बीच थानों में पहले दिन केस दर्ज करने को लेकर पुलिस कर्मियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए खासी सजगता बरती गई।
नागरिक हित में है नया कानून
नया कानून नागरिकों के हित को देखते हुए बनाया गया है। पुराने कानून में न्याय के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। अब नए कानून में न्याय देने की समय सीमा तय की गई है। यह बेहद अच्छी व सकारात्मक पहल है। इसका लाभ वादकारियों को निश्चित रूप से मिलेगा।
संजय त्रिपाठी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन
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