February 17, 2026

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गर्भवती से मारपीट के दो आरोपियों को छह-छह माह की सजा, जुर्माना भी लगाया

Two accused of assaulting a pregnant woman were sentenced to six months' imprisonment

नैनीताल के न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन उर्वशी रावत की अदालत ने बड़ौन खनस्यू में 19 जून 2023 को घास काटने के दौरान हुए विवाद में गर्भवती से मारपीट के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है। न्यायालय ने आरोपी चंदन सिंह और उनके पुत्र हरीश उर्फ हरेंद्र सिंह को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाने के साथ तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में बताया गया कि घटना के दिन आरोपियों ने शिकायतकर्ता नैन राम की गर्भवती पत्नी नंदी देवी को चार मीटर गहरी खाई में फेंक दिया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल पीड़िता को पहले ओखलकांडा अस्पताल ले जाया गया जहां से हल्द्वानी रेफर किया गया। अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए। इनमें पीड़िता नंदी देवी, उनकी पुत्री और बहू, चिकित्सक और विवेचक शामिल रहे। अदालत ने आरोपियों को धारा 323 के तहत छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 के तहत प्रत्येक आरोपी को एक वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दस दिन व बीस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को जिला कारागार भेजने का आदेश दिया।