बस्ती में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 11 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को 2 माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
मामला 20 फरवरी 2017 का है। पीड़िता की मां देवरिया माफी में किराए के मकान में रहती थीं। वह सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थीं। घटना के दिन वह ड्यूटी के बाद अपने मायके चली गईं। अगले दिन जब वह घर लौटीं तो उनकी बेटी ने आपबीती सुनाई।
पीड़िता ने बताया कि संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के दुधारा गांव का अमरनाथ रात में घर में घुस आया। उसने छेड़छाड़ की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। बच्ची किसी तरह भागकर अपनी जान बचा सकी। आस-पड़ोस के लोगों के आने पर आरोपी फरार हो गया।
पीड़िता की मां ने 23 फरवरी 2017 को मुंडेरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी अमरनाथ के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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