15 वर्ष की बालिका का अपहरण और बलात्कार के आरोपी की ज़मानत याचिका मंजूर .
गोंडा ।
थाना खोड़ारे क्षेत्र का चर्चित मामला जिसमें अभियुक्त पर शादी की नीयत से 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण और बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोण्डा ने यावर अब्बास खान एडवोकेट द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
घटना दिनाँक 30/05/2025 की है दिन में 12 बजे यूसुफ अपने ही गांव की 15 वर्षीय बालिका को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले गया था. बहराइच तथा बलरामपुर में किराये का कमरा लेकर बालिका के साथ गलत काम किया. जिसके संबंध में बालिका के पिता ने थाना खोड़ारे में शादी की नीयत से अपहरण और बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. अभियुक्त यूसुफ दिनांक 02/06/2025 से गोंडा जेल में बंद है.

ग्राम कस्बा खास निवासी यावर अब्बास एडवोकेट की कुशल बहस और उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त यूसुफ की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में न्याय दिलाने की क्षमता, विनम्रता, टीमवर्क, प्रभावी संचार, अनुकूलनशीलता तथा अपनी कड़ी मेहनत से 8 वर्ष के विधिक सेवा कार्यकाल में कस्बा खास गांव का नाम रौशन किया है. यावर अब्बास एडवोकेट का कहना है कि मैं एक अधिवक्ता के रूप में सदैव मुवक्किलों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रयास करता रहता रहूँगा। बधाई देने वाले अधिवक्ताओं में सैयद महबूब अहमद एडवोकेट, आरिफ रजा एडवोकेट, नसीम खान एडवोकेट,आशा मिश्रा एडवोकेट सहित अनेको अधिवक्ताओं ने बधाइयां दी है।

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