झंझरी (गोंडा)।
जिला कारागार में वर्ष 2004 से 2022 तक निरुद्ध एक कैदी के बैंक खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 47 हजार रुपये की निकासी के पुराने मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बड़गांव शाखा के तत्कालीन कैशियर अनिल कुमार पांडेय (पुत्र राजेंद्र प्रसाद पांडेय, निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, सिविल लाइंस) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मोताजोत मलारी निवासी राम भोग से जुड़ा है। राम भोग वर्ष 2004 में आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुए और 2022 तक जिला कारागार गोंडा में बंद रहे। इस दौरान 18 नवंबर 2014 को उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बड़गांव शाखा के खाते से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 47 हजार रुपये निकाल लिए गए थे।
राम भोग ने जेल से रिहा होने के बाद इस धोखाधड़ी की शिकायत की। उनकी तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने 15 नवंबर 2024 को मुकदमा संख्या 866/24 दर्ज किया था, जिसमें धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120बी आईपीसी के तहत कार्रवाई हुई। जांच के दौरान बैंक के तत्कालीन कैशियर अनिल कुमार पांडेय की संलिप्तता पाई गई।
क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय के निर्देशन में बड़गांव चौकी प्रभारी विपुल पांडेय की टीम ने आरोपी को उसके आवास से गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और यदि अन्य कोई संलिप्तता सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी।

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