
इन सभी के खिलाफ 24 दिसंबर 2025 को गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुखवीर इन दिनों जेल में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत रुटौल निवासी सुखवीर सिंह पर कार्रवाई का शिकंजा कस गया है। वह गैंग के अन्य सदस्यों के साथ फर्जी कागज तैयार किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर फर्जी फर्म खोलने के साथ ही फर्जी जीएसटी नंबर और फर्जी ई-वेबिल बनाकर कर चोरी कर अवैध कमाई कर करता था। इसके अलावा सुखवीर अवैध कमाई के लिए जान से मारने की लोगों को धमकी भी देता था। शासन व पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए सुखवीर अपने परिजन के नाम संपत्ति खरीदता था।
उसके खिलाफ दो गैंगस्टर के अलावा ठगी, साजिश, धोखाधड़ी जैसी कई गंभीर धाराओं में पांच प्राथमिकी दर्ज हैं। गिरोहबंदी के मामले में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने सुखवीर सिंह की एक करोड़ 75 लाख 44 हजार 622 रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। यह संपत्ति होगी कुर्क जुबैर खां के गिरोह का सदस्य रुटौल निवासी सुखवीर सिंह व उसके परिजन के नाम एक करोड़ 75 लाख 44 हजार 622 रुपये की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसमें एक बाइक सात ट्रक की कीमत 63 लाख 41 हजार 133 रुपये है।
उसके बैंक खातों में, ट्रांसपोर्ट कंपनी के खाते में व पत्नी ममता के खाते में दो लाख तीन हजार 489 रुपये जमा हैं। इसके अलावा सुखवीर सिंह के नाम पर रुटौल में 45 लाख रुपये की कृषि भूमि व रुटौल में 65 लाख रुपये का आवासीय है। जिलाधिकारी ने सुखवीर सिंह की कुर्क चल-अचल संपत्ति का तहसीलदार कायमगंज को प्रशासक नियुक्त किया है। विदित है कि गिरोह का सरगना जुबैर खां, उसके परिजन व करीबियों के नाम 26 करोड़ 51 लाख 19 हजार 623 रुपये की संपत्ति सोमवार को ही कुर्क की गई थी।

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