February 27, 2026

TNC Live TV

No.1 News Channel Of UP

धर्म छिपा महिला से दोस्ती के बाद की हत्या, अब उम्रकैद

Murder after friendship with woman who hid religion, now life imprisonment

नैनीताल में मुस्लिम धर्म छिपाकर दीक्षा मिश्रा की हत्या करने वाले ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अगस्त 2021 की रात नैनीताल के एक होटल में होरिजन होम्स एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, यूपी निवासी दीक्षा मिश्रा की हत्या की गई थी।

रिपोर्टकर्ता श्वेता शर्मा ने 16 अगस्त 2021 को मल्लीताल थाने में ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्वेता और अलमास ने दीक्षा को होटल के कमरे में नग्न अवस्था में मृत पाया, जबकि उसका पति ऋषभ उर्फ इमरान फरार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीक्षा की मौत गला दबाने से दम घुटने के कारण बताई गई। अभियुक्त ने खुद को हिंदू ब्राह्मण बताया था और दीक्षा को जन्मदिन मनाने के बहाने नैनीताल लाया था। घटना से पहले भी उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोई आईडी नहीं दी थी। जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज में इमरान घटना के बाद अटैची लेकर होटल से बाहर जाते दिखा।

मृतका की 15 वर्षीय बेटी शनाया ने न्यायालय में बताया कि ऋषभ तिवारी पैसों को लेकर उसकी मां से झगड़ा करता था। उपनिरीक्षक नितिन बहुगुणा ने 16 अगस्त 2021 को अभियुक्त को गाजियाबाद से मृतका के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डॉक्टरों को भी पेश किया। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतका की माता और बेटी को पीड़ित सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया है।