
नैनीताल में मुस्लिम धर्म छिपाकर दीक्षा मिश्रा की हत्या करने वाले ऋषभ तिवारी उर्फ इमरान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अगस्त 2021 की रात नैनीताल के एक होटल में होरिजन होम्स एक्सटेंशन, गौतम बुद्ध नगर, यूपी निवासी दीक्षा मिश्रा की हत्या की गई थी।
मृतका की 15 वर्षीय बेटी शनाया ने न्यायालय में बताया कि ऋषभ तिवारी पैसों को लेकर उसकी मां से झगड़ा करता था। उपनिरीक्षक नितिन बहुगुणा ने 16 अगस्त 2021 को अभियुक्त को गाजियाबाद से मृतका के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डॉक्टरों को भी पेश किया। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतका की माता और बेटी को पीड़ित सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया है।