
पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर आदि सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों या उनकी सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण का प्रसार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भर्ती बोर्ड की टीमें सोशल मीडिया की निगरानी कर रही हैं
उप निरीक्षक व समकक्ष पदों पर भर्ती परीक्षा 14 व 15 मार्च को आयोजित होनी है। परीक्षा की शुचिता भंग न हो और किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका भी न रहे इसलिए भर्ती बोर्ड ने एडवाजरी जारी की है। बोर्ड के मुताबिक जो भी शख्स सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित करता पाया जाएगा उसके खिलाफ उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा सामग्री या उसकी जानकारी को किसी भी रूप में (मौखिक या लिखित इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम से) प्रकाशित, पुनरुत्पादित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा करते पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी।
वहीं परीक्षा केंद्र में दी गई मूल ओएमआर शीट को ले जाते पाया गया या परीक्षा सामग्री को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा तो वह भी कानून का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों को गंभीर माना जाएगा। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से अयोग्य कर दिया जाएगा।