
अंबेडकरनगर। अकबरपुर नगर में एक दशक पहले हुए प्रधानाचार्य आरके सिंह हत्याकांड के दो दोषियों को अपर जनपद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने दोषी करार दिया है। दोनों को अब बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। इसी मामले में कोर्ट ने नामजद हुए विद्यालय प्रबंधक के पुत्र को बरी कर दिया है। घटना 31 जनवरी 2013 की सुबह की है।
अकबरपुर नगर के तमसा मार्ग स्थित डॉ. अशोक स्मारक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरके सिंह सुबह छह बजे करीब जब मार्निंग वॉक कर रहे थे तभी एक बाइक से आए दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे जबकि प्रधानाचार्य ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। घटना से समूचे शहर में सनसनी फैल गई थी। आक्रोशित लोगों ने उस समय मार्ग जाम नाराजगी भी जताई थी। दिवंगत प्रधानाचार्य के पुत्र अमितेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय प्रबंधिका के पुत्र अभिनव वर्मा के अलावा दो अन्य आरोपियों रामअकबाल वर्मा व जनार्दन वर्मा के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, हालांकि बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस बीच बहुचर्चित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अब एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय ने प्रबंधक पुत्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि अन्य दोनों आरोपियों को घटना को अंजाम देने का दोषी करार दे दिया। दोनों आरोपियों को अब बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।
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