गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एआरकेवाई लाइट कंपनी के नाम पर नकली बिजली का तार व केबल बेचने के मामले में आरोपी दो दुकानदारों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मकान नंबर 191-ए संगम विहार ककरौला रोड धर्मपुरा एक्सटेंशन नजफगढ़ दिल्ली निवासी रमेश कुमार गिरि ने सात सितंबर 2016 को कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि टैक्ट इंडिया कंपनी लि. में वह टीम लीडर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कोतवाली नगर के दरोगा रामदयाल यादव और दो आरक्षियों के साथ चौक बाजार सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थित कई दुकानों से जांच के दौरान नकली मल्टी स्टैंड वायर पकड़ा था। मामले में केस दर्ज कर कोतवाली नगर पुलिस ने विवेचना की और कापी राइट एक्ट के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-पंचम राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी गायत्री पुरम निवासी पवन हरिओम इलेक्ट्रिक के प्रोपराइटर अरुण कुमार शुक्ला व मालवीयनगर निवासी पवन हरिओम इलेक्ट्रिक के स्वामी गुरुमुख दास का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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