लगन में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को मैरेज लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजा संचालकों के साथ यातायात लाइन सभागार में बैठक की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सड़क पर बरात निकालने के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो। सड़क पर एक तिहाई का उपयोग करें और रस्सी लेकर चलें ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित न हो सके। लॉन, बैंक्वेट के तय पार्किंग में ही वाहन खड़े हो। लॉन के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए तीन से चार कर्मचारियों को तैनात करें। सड़क पर आतिशबाजी और बैंड, डीजे प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस आयुक्त ने लॉन संचालकों को हिदायत दी कि वीडीए मानक के अनुसार पार्किंग में ही गाड़ियां खड़ी कराएं। पार्किंग स्थल में कुछ और पाया गया तो संबंधित का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा न होने दें और बरात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करें। बैंड-बाजा संचालकों को आतिशबाजी, अत्यधिक शोर करने और जन सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया।
डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने और वाहन को यातायात बाधित स्थान पर न खड़ा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीणा आदि है।