
जिला अदालत ने आरओ/एआरओ पेपर लीक का मास्टर माइंड राजीव नयन मिश्रा उर्फ राहुल मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दिया है। 11 फरवरी को दो पालियों में हुई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों और उनके उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत पर आयोग के सचिव अशोक कुमार ने दो मार्च को प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब 15 फरवरी को कौशाम्बी के मंझनपुर में पकड़े गए पेपर लीक कराने वाले गिरोह के तीन सदस्यों से पूछताछ की गई। तब पता चला कि इस लीक प्रकरण का मास्टर माइंड राजीव नयन है। अब तक इस मामले में 16 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
राजीव नयन की दलील- सह अभियुक्तों के बयान से जोड़ा गया नाम
राजीव नयन ने जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार जिला अदालत से लगाई। दलील दी कि उसका पेपर लीक मामले से कोई वास्ता नहीं है। उसका नाम सह अभियुक्तों के बयान के बाद जोड़ा गया है। उसके कब्जे कोई पेपर बरामद नहीं हुआ है। लिहाजा, उसे रिहा किया जाए।
कोर्ट ने कहा…पेपर लीक से योग्य प्रतियोगियों में बढ़ रही कुंठा और हताशा
कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कहा पेपर लीक से पात्र और योग्य प्रतियोगियों में कुंठा और हताशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परीक्षा प्रबंधन से लोगों का भरोसा उठ रहा है। इससे सभ्य समाज और चयन आयोग की छवि धूमिल होती है। लिहाजा, याची पर लगे आरोपों में जमानत दिया जाना उचित नही है।
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