आगरा कोर्ट ने मैनपुरी निवासी पुलिसकर्मी विमलेश यादव को दुष्कर्म करने का दोषी पाया। उसे 7 साल की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि 22 नवंबर, 2007 को भूपेश नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। कुछ समय बाद पति ने विवाद में जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत पर पति भूपेश के खिलाफ हत्या की कोशिश और अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ।

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