
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69000 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन ना किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया।
परिषदीय विद्यालयों के 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने (रिविसिट) करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था।
इसके खिलाफ 19000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया।
More Stories
अक्षय गुप्ता ने होली खेलने से मना किया तो अभिषेक उर्फ छोटू ने मार दी गोली
मनकापुर गोंडा: दोषियों को फाँसी की सजा व मृतक पत्रकार के परिवार को एक करोड़ रूपए व सरकारी नौकरी की मांग
Gonda News: पीड़ित परिवार को न्याय न मिला तो प्रदेश में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बड़े पैमाने पर करेगा आंदोलन-प्रदीप तिवारी