
कान में ट्यूमर बताकर गलत ऑपरेशन करने वाले डॉ. एनएस वाल्दिया को इलाज में खर्च हुए 62300 रुपये मुकदमा दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने होंगे। साथ ही, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में सात हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा
अनवरगंज निवासी किशन कुमार कुशवाहा ने कान में दर्द होने पर 30 मार्च 2015 को आर्यनगर स्थित ईएनटी डायग्नोस्टिक्स के डॉ. एनएस वाल्दिया को दिखाया। डॉक्टर ने कान में ट्यूमर बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी। 31 मार्च 2015 को 35 हजार रुपये लेकर कल्याणपुर स्थित एसपीएम अस्पताल में ऑपरेशन किया।
न तो कान में कैंसर है और न ही पहले कोई ट्यूमर था
अगले दिन क्लीनिक लाकर वहां से डिस्चार्ज कर दिया। दर्द खत्म न होने पर किशन दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कान में कैंसर की बात बताई। 27 अप्रैल को किशन ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो पता चला कि न तो कान में कैंसर है और न ही पहले कोई ट्यूमर था।
लापरवाही पाते हुए जुर्माना लगाया
इस पर किशन ने नौ जुलाई 2015 को डॉ. एनएस वाल्दिया के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कराया था। आयोग का नोटिस मिलने पर डॉ. वाल्दिया ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि ऑपरेशन से पहले किशन को बता दिया गया था कि उसकी कान की नसें सूख चुकी हैं। फिर भी सबूतों के आधार पर आयोग ने इसे डॉक्टर की लापरवाही पाते हुए उन पर जुर्माना लगाया।
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