
एक अप्रैल से आयकर, जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पान मसाला कारोबार में कर चोरी रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। हर पैकिंग मशीन का ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। बिजली की खपत हर महीने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिटर्न भी दाखिल करने होंगे।
पान मसाला, तंबाकू, तंबाकू के सभी उत्पाद, सिगरेट, खैनी आदि कीनिर्माण इकाइयों को 30 अप्रैल 2024 तक जीएसटी विभाग में ऑनलाइन पैकेजिंग मशीनों की संख्या अपलोड करनी होगी। पैकेजिंग मशीन का मेक, उसकी निर्माता कंपनी, खरीद की तिथि, स्थान, कितने वजन के पैकेट पैक किए जाएंगे, पैकेजिंग क्षमता, एक घंटे में पैकेजिंग मशीन कितनी बिजली का उपभोग करेगी, मशीन का पंजीकरण आदि विवरण देने होंगे।
वर्तमान समय में कितनी पैकेजिंग मशीन हैं, इसकी भी घोषणा की जाएगी। मशीन की संख्या बढ़ाने का विवरण 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर देना होगा। यदि मशीन हटाई गई है तो भी उसका विवरण 24 घंटे के अंदर देना होगा।सभी मशीनों का एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। किस ब्रांड नाम का उत्पादन किया जा रहा है। उस पैकेट का कितना वजन है। उसका एचएसएन कोड क्या है और उत्पाद का विवरण दिया जाएगा।
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